कृषि कार्य के लिए कलेक्टर ने जारी किए दिशा निर्देश
रायसेन, 06 अप्रैल 2020
नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम तथा टोटल लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए जिले में रबी फसलों की कटाई, गहाई एवं ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही उद्यानिकी फसलों एवं कृषि कार्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत जिले में कृषि कार्य में लगने वाले कृषि यंत्र, पार्ट्स दुकान, यंत्र संचालन के लिए कृषि एवं बागवानी से संबंधित शक्ति चलित कृषि यंत्र के समस्त अधिकृत पार्टस विक्रेता (जैसे ट्रेक्टर, कम्बाइन हार्वेस्टर, रीपर, थ्रेसर, कटाई मशीन आदि) के पार्ट्स की दुकान संचालकों को आवश्यकतानुसार स्पेयर पार्टस निर्धारित दर पर विक्रय के लिए लॉक डाउन तथा कर्फ्यू अवधि में प्रातः 9 बजे से दोपहर एक बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही इन यंत्रों के रिपेरिंग करने वाले मिस्त्री एवं ट्रेक्टर तथा कृषि यंत्र चालक, कषि यंत्र सुधार मैकेनिक, वैध ड्रायविंग लायसेंस या पहचान पत्र साथ में रखेंगे। इसके साथ ही कृषि यंत्र में लगने वाला डीजल, इंजन आइल को लाने ले जाने के लिए, यंत्र से संबंधित समस्त वैध दस्तावेज के साथ छूट दी गई है। किसी भी परिस्थिति में डीजल एवं इंजन आइल का स्टाक नही करने तथा कालाबाजारी में पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिले में कृषि यंत्रों को एक स्थान से लाने ले जाने की छूट के लिए तथा वाहन, वाहन के वैध दस्तावेज रखना अनिवार्य होगा। साथ ही फार्म मशीनरी में सलग्न कस्टम हायरिंग सेंटर्स होंगे।
कृषि श्रमिक कृषि कार्य में लगने वाले सभी श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दो व्यक्तियों के बीच एक मीटर की दूरी रखते हुए कटाई का कार्य सम्पन्न कराना होगा। कटाई के दौरान कम से कम तीन बार हाथ धोना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही कटाई कार्य के लिए एक एकड़ में पॉच से अधिक श्रमिक कार्य पर नही जाएंगे। किसान कृषि श्रमिको कटाई कार्य का समय सुनिश्चित करना होगा। ताकि श्रमिक सर्दी, खासी, बुखार से पीड़ित ना हो सके। साथ ही ग्राम के बाहर से आए श्रमिकों जिन्हें होम आइसोलेशन पर रखा गया है, उनसे 14 दिवस तक कोई भी कार्य नही लेने के निर्देश दिए है। आइसोलेशन पीरियड समाप्त होने पर यदि कोई बिमारी के लक्षण नहीं पाये जाने पर ही कृषि कार्य पर लगाया जाए। जिसकी निगरीनी पंचायत सचित एवं आशा कार्यकर्ता द्वारा कटाई के समय लगातार की जाएगी। इन निर्देशों का कडाई से पालन किया जाएगा। साथ ही जिले में संचालित पशु आहार एवं मुर्गी आहार की दुकान निर्धारित समय के अनुसार ही खुली रहेंगी।
इसके साथ ही जिले में बीज, उर्वरक एवं किटनाशक दवाओं के उत्पादन, पैकेजिंग, परिवहन तथा विक्रय को प्रातः 9 बजे से दोपहर एक बजे छूट प्रदान की गई हैं। रेल्वे रैक द्वारा उर्वरक आपूर्ति एवं सड़क मार्ग से उर्वरक की आपूर्ति के लिए उर्वरको की आवक, अनलोडिंग तथा इनके भण्डारण स्थलों तक परिवहन को सुगमता से जारी रखने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। हम्मालों को मास्क पहनना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही ड्रायवर तथा क्लीनर के भी मास्क पहनना अनिवार्य हैं। बीज उत्पादन कार्यक्रम के उत्पादित बीज को ग्रेडिंग-प्रोसेसिंग यूनिट तक लाने तथा विक्रय के लिए पंजीकृत बीज विक्रेताओं तक परिवहन के लिए प्रातः नौ बजे से दोपहर एक बजे तक विभिन्न प्रक्रिया के लिए अनुमति दी गई है। नोवल कोरोना वायसर कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जारी दिशा निर्देशों को पालन नहीं करने पर अनुमति स्वतः ही निरस्त हो जाएगी।