टोटल लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं -एस डी एम
सिलवानी । नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
नगर परिषद के सभा हाल में एसडीएम अनिल जैन की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन कर मीडिया के माध्यम से आमजन को जानकारी दी गई। कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिले में 31 मार्च को रात्रि 12 बजे तक के लिए टोटल लॉकडाउन घोषित करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। तहसीलदार एवं पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि टोटल लॉकडाउन में लोग घरों से बाहर नहीं निकले। नगरीय निकाय के वाहनों से अनाउन्समेंट कराते हुए नागरिकों को बताया जाए कि यह लॉकडाउन कोरोना वायरस संक्रमण से उनकी सुरक्षा के लिए किया गया है और इसमें सभी नागरिकों का सहयोग जरूरी है। नागरिकों की सुविधा के लिए प्रातः 06.30 बजे से प्रातः 09.30 बजे तक दूधवाले घरों में दूध का वितरण कर सकेंगे तथा सब्जी वाले भी सब्जी विक्रय कर सकेंगे, इसलिए नागरिक घर पर ही रहें। उन्होंने इस संबंध में सब्जी विक्रेताओं के साथ बैठक करने के भी निर्देश दिए।
एसडीएम अनिल जैन सिलवानी ने सभी आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए डयूटीरत कर्मचारियों को पास जारी करने के निर्देश दिए है। डयूटी में शासकीय सेवकों को गुलाबी तथा दूध एवं सब्जी विक्रेताओं विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारी को बिजली की सतत् आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी प्रकार के यात्री वाहन बंद करने तथा अन्य जिलों, राज्यों से आने वाले वाहनों पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल हाइवे से आने-जाने वाले लोडिंग वाहन शहर के बाहर से निकलते हैं तो उन्हें जाने दिया जाए।
साथ ही सभी विभागों के नाम, पते तथा मोबाइल नम्बर की सूची रखने के निर्देश दिए ताकि संबंधितों को आवश्यकता के समय बुलाया जा सके। यदि कोई मरीज आता है तो बीएमओं स्वास्थ्य परीक्षण उपरान्त तय करेंगे कि उसे जिला चिकित्सालय भेजना है अथवा नहीं। साथ ही सेनेटाईजर, मास्क निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय न हो, यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि मेडीकल दुकान, हॉस्पिटल, दूध विक्रेता, सांची पार्लर, पेट्रोल पम्प, गैस सिलेण्डर वितरण कम्पनी को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जिले में बाहर से आने वाले शासकीय वाहन, जिले में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों के निजी वाहन, शासकीय कार्य या अत्यावश्यक वस्तुएं डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेण्डर, दूध, सब्जियों के वाहन को प्रतिबंध से छूट दी गई हैं। मास्क, सेनिटाईजर, दवाईयों आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले वाहनों का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगा।