संपूर्ण जिला रायसेन की राजस्व सीमाओं पर आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जिले में तत्काल प्रभाव टोटल लाक डाउन घोषित

*सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं आगामी आदेश तक* *प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*
*जिले में तत्काल प्रभाव से टोटल लॉकडाउन घोषित*


*किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं, जिले की सभी सीमाएं सील*
 
रायसेन, 22 मार्च 2020
नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रायसेन जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में तत्काल प्रभाव से 25 मार्च 2020 को रात्रि 12 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत जिले में तत्काल प्रभाव से टोटल लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। 
टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। सड़क, रेल अथवा अन्य किसी भी माध्यम से जिले की सीमा में बाहरी व्यक्तियों का आगमन प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही जिले में निवासरत नागरिकों का भी जिले से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय व बैंकिंग/वित्तीय संस्थान बंद किए जाने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश जिले की किसी भी अत्यावश्यक सेवाएं जैसे राजस्व, पंचायत, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई से जुड़ा अमला, अग्निशमन सेवाएं, दूरसंचार सेवाओं से जुड़े कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। मेडीकल दुकान, हाॅस्पिटल, दूध विक्रेता, सांची पार्लर, पेट्रोल पम्प, गैस सिलेण्डर वितरण कम्पनी को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 25 मार्च की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।


*विशेष परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे टोटल लाॅकडाउन के प्रतिबंध*


इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लाॅकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। लेकिन इन कर्मचारियों को अपने साथ आईकार्ड रखना अनिवार्य होगा। जिले में बाहर से आने वाले शासकीय वाहन, जिले में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों के निजी वाहन, शासकीय कार्य या अत्यावश्यक वस्तुएं डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेण्डर, दूध, सब्जियों के वाहन को प्रतिबंध से छूट रहेगी। 
घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता, सब्जी ठेले एवं न्यूज पेपर हाॅकर प्रातः 06.30 बजे से प्रातः 09.30 बजे तक टोटल लाॅकडाउन से मुक्त रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकलना या जिले से बाहर निकलना या जिले के बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से निर्धारित फार्मेट में पास प्राप्त करने पर ही अनुमति होगी। मास्क सेनिटाईजर, दवाईयों आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले वाहनों का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगा। मेडीकल दुकान, हाॅस्पिटल, दूध विक्रेता, सांची पार्लर, पेट्रोल पम्प, गैस सिलेण्डर वितरण कम्पनी में काम करने वाले कर्मचारियों को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/थानी प्रभारी से अनुमति प्राप्त करने पर उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मण्डीदीप क्षेत्र की दवाई उत्पादन एवं फूड प्रोसेसिंग से संबंधित उद्योग इन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मण्डीदीप और सलामतपुर रेक प्वाइंट से एफसीआई द्वारा रेल से भेजे जाने वाले गेहूॅ के परिवहन को इन प्रतिबंध से छूट रहेगी।