रायसेन कलेक्टर ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए उचित मूल्य दुकानों पर सावधानी बरतने के दिए निर्देश

*कलेक्टर ने नोवेल कोरोना वायरस से बचाव के लिए उचित मूल्य दुकानों पर सावधानी बरतने के दिए निर्देश*


रायसेन, 17 मार्च 2020
नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण फैलने की स्थिति को देखते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकानों पर पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण के समय आवश्यक सावधानी बरतने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जिला खाद्य अधिकारी को इन निर्देशों के तहत उचित मूल्य दुकानों से राशन वितरण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। 
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकानों को नियमित रूप से खोली जाकर पात्र परिवारों को सतत् रूप से राशन वितरण कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दुकान अधिक उपभोक्ता एक साथ एकत्रित न हों तथा वे एक-दूसरे के सम्पर्क में न आएं, इस संबंध में भी निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार राशन वितरण करते समय हितग्राहियों के मध्य न्यूनतम तीन मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए अवगत कराने, वृद्ध एवं बीमार हितग्राहियों की राशन वितरण के लिए पृथक से लाईन लगवाने तथा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राशन वितरण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पीओएस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर एक हितग्राही को राशन वितरण उपरांत मशीन के स्केनर को सेनेटाईजर से साफ कराकर दूसरे हितग्राही को राशन वितरण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए राशन दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में सेनेटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उचित मूल्य दुकान के विक्रेता एवं सहयोगी द्वारा राशन वितरण के समय अपने मास्क का उपयोग करने तथा अपने हाथों को भी बार-बार सेनेटाईजर से साफ किया जाना सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार यदि किसी पात्र परिवार द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन से मार्च माह में एकमुश्त तीन माह का राशन प्राप्त नहीं किया जाता है तो उन्हें अप्रैल माह में भी राशन प्राप्त करने की पात्रता होगी।