<no title>

जिले के सभी नगरीय निकायों में नियुक्त होंगे वार्ड वाॅलेंटियर प्रभारी
कोरोना वायरस संकमण से बचाव के लिए करेंगे आवश्यक कार्यवाही


रायसेन, 27 मार्च 2020
भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस संक्रमण को फैलन से रोकने एवं बचाव के लिए जिले के समस्त नगरीय निकायों में वार्ड वाॅलेंटियर प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं। नियुक्त किए गए वाॅलेंटियर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के लिए अपने-अपने वार्डों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही वार्ड वाॅलेंटियर अपने-अपने वार्डों में ऐसी राशन, किराने की दुकानों को सूचीबद्ध करेंगे जो आवष्यक खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी कर सकते है। उनके बैंक खाता संख्या एवं दूरभाष नम्बर मुनादी द्वारा वार्ड में निवासरत लोगों को अवगत कराएंगे।
वार्ड वाॅलेंटियर वार्डवार ऐसी दैनिक श्रमिकों, पंजीकृत निराश्रित, खानावदोश लोगों की सूची तैयार करेंगे तथा उन्हें भोजन(पेक्ड) उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के लिए नोडल अधिकारी को सूचित करेंगे। इसके साथ ही वार्ड वाॅलेंटियर वार्डवार ऐसे सदस्यों को सूचीबद्ध करेंगे जो 15 फरवरी 2020 के बाद जिले के बाहर से रायसेन आए हों तथा इनकी सूची तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति जिन्हे होम आईसोलेशन या सेल्फ कोरेंटाईन में रखा गया है उनके लिए फल, सब्जी, दूध राशन, दवाई एवं अन्य उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाना सुनिश्चि करेंगे। वार्ड वाॅलेंटियर वार्ड कोरोना के संभावितों को आवश्यक खाद्य वस्तुएं फल, सब्जी, दूध आदि सामग्री उपलब्ध कराना तथा सीएमएचओ के परामर्श से आवष्यक दवाईयां उपलब्ध कराना सुनिष्चित करेंगे। वार्ड वाॅलेंटियर वार्ड में यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी सब्जी, फल, राशन की दुकानों पर भीड़ एकत्रित ना हो।
इसके साथ ही नोवेल कोरोना वायरस के व्यापक संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित किए जाने से आमजन को संक्रमण से बचाव के लिए प्रचार-प्रसार करने तथा मरीजों की तत्काल पहचान करने एवं उचित इलाज एवं आमजनता के बीच इस बीमारी के संबंध में उत्पन्न होने वाली जिज्ञासाओं एवं समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए श्री केएम खीची श्रम अधिकारी मण्डीदीप, जिला रायसेन मोबाईल नम्बर-9406516778 को जिला स्तर पर व्यवस्था के लिए नोडल अधिकारी निुयक्त किया गया है।
पीआरओ/स0क्र0 276/03-2020