जिले की सीमाओं में प्रवेश करने वाले नागरिकों की जानकारी प्राप्त करने के निर्देश
रायसेन, 27 मार्च 2020
देश के अन्य राज्यों से एवं प्रदेश के विभिन्न जिलों से नागरिक अपने निवास स्थान पर जाने के लिए पैदल, बसों तथा निजी वाहनों से यात्रा कर रहे हैं। मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे नागरिक या नागरिकों का समूह जब जिले की सीमा में प्रवेश करें तो उनके नाम, पता, गंतव्य स्थल सहित आधारभूत जानकारी एकत्रित की जाए। साथ ही ऐसे नागरिकों के लिए स्थानीय स्तर पर भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार यदि जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले नागरिक अन्य जिले के निवासी हैं तो संबंधित जिले के कलेक्टर, एसडीएम या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से दूरभाष पर सम्पर्क कर अवगत कराया जाए। इन सभी नागरिकों को वाहन से उनके गंतव्य स्थान की ओर रवाना किए जाने भी निर्देश दिए गए हैं।
पीआरओ/स0क्र0 277/03-2020
जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले नागरिकों की जानकारी प्राप्त करने के दिए निर्देश